Madhya Pradesh Old Age Pension, MP Disability Pension Schem, MP Old Age Pension, MP Widow Pension
मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जितने भी पेंशन योजनाएं चलाई जा रहे हैं इस लेख के माध्यम से अप जानेंगे किस प्रकार से निम्नलिखित पेंशन योजनाओं के लाभ ले सकते हैं मध्यप्रदेश में कई तरह के पेंशन योजना चलाई जा रही है । जैसे वृद्धजन पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना एवं अन्य कई योजनाएं हैं इसकी सूची (MP pension list) आप नीचे देख सकते हैं । मध्य प्रदेश पेंशन योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन एवं पंजीकृत लाभार्थी अपने आवेदन की स्थिति को कैसे पता करेंगे, इसकी जानकारी इस लेख में आपको देखने को मिलेगा। जो लोग मध्य प्रदेश पेंशन योजना से संबंधित जानकारी चाहते हैं इस लेख को ध्यान पूर्वक अंत तक पढ़ेंगे ।
मध्यप्रदेश पेंशन योजनाएं सूचि (MP Pension list)
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना
- कन्या अभिभावक पेंशन योजना
- मंदबुद्धि/ बहुविकलांग को आर्थिक सहायता
- सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन योजना
- सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन योजना
- सामाजिक सुरक्षा नि:शक्त पेंशन योजना
- दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि
- वृद्धाश्रम में निवासरत अंत:वासियो को पेंशन
- मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा कल्याणी पेंशन योजना
- मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना
अब बारी-बारी से सभी पेंशन योजनाओं की जानकारी एवं आवेदन करने की विधि तथा योग्यता के बारे में नीचे पढ़े है
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
इंदिरा गांधी वृद्धजन पेंशन योजना इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी इस योजना में वह लाभार्थी जुड़ सकते हैं जिसका उम्र सीमा 7 वर्ष या इससे अधिक हो|
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विभाग | सामाजिक न्याय विभाग |
योजना की सुरुआत | 5 August 1995 |
योजना की स्थिति | चालू है |
उम्र सीमा | 60 Years |
सहायता राशी | Rs. 600/- |
राज्य | मध्य प्रदेश |
अधिकारी साईट | socialsecurity.mp.gov.in |
MP Old Age Pension Eleigibility
- आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी रहना आवश्यक है
- आवेदक की उम्र सीमा 60 वर्ष या इससे अधिक होना चाहिए
- आवेदक बीपीएल कार्ड धारी हो
- आवेदक के पास वोटर आईडी कार्ड आवश्यक हो
- आवेदक किसी अन्य प्रकार की कोई पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहा हो
- आवेदक भारत सरकार द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो
आवश्यक कागजात (MP Pension Required Documents)
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
- तीन फोटोग्राफ
- जन्म प्रमाण पत्र
- बी.पी.एल. कार्ड
How to Apply MP Old age Pension
मध्य प्रदेश इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना आवेदन करने हेतु आप निर्धारित प्रपत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत में जमा कर सकते हैं, शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम/ नगर पालिका या नगर परिषद के कार्यालय में उपर्युक्त दस्तावेजों के साथ आवेदन दे सकते हैं आवेदन देने के बाद 15 कार्य दिवस पर आप के आवेदन स्वीकृत किए जाते हैं |
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना आवेदक के पति का मृत्यु हो जाने के पश्चात वे निराश्रित महिला विधवा पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं इसकी शुरुआत वर्ष 2009 में किया गया
योजना का नाम | राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना |
Status | Active |
Age Limit | 40 to 79 years |
Amount | Rs. 600/month |
Start year | 2009 |
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए आवश्यक कागजात एवं आवेदन करने की प्रक्रिया ऊपर में बताए गए वृद्धजन पेंशन योजना आवेदन करने की जैसा ही है इसमें आपको अलग से एक मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक होगा ।
Who give Approval of Application- ग्रामीण क्षेत्र – ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना
इंदिरा गांधी नि:शक्त पेंशन योजना जो सुन नहीं सकता है या किसी शारीरिक रूप से विकलांग है मानसिक रूप से मंदबुद्धि है या अंधा है या कोई अन्य ऐसी विकृति जिसके कारण वह अपना जीवन यापन करने में असमर्थ हो उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार नि:शक्त पेंशन योजना की व्यवस्था किया है इसकी आवश्यक योग्यता एवं आवेदन करने की प्रक्रिया नीचे देखें
Scheme Name | Disability Pension |
Status | Active |
Age Limit | आवेदक की आयु 18 वर्ष से 79 वर्ष की हो। |
सहायता राशी | ₹ 600 प्रतिमाह |
योग्यता
The National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Policy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 must have a disability.
- गरीबी रेखा के नीचे गुजर वासर कर रहा हो
- 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु के निःशक्तजन।
- मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो
- 80 प्रतिशत गंभीर निःशक्तता होने पर
- निःशक्तता प्रमाण पत्र
आवेदन कैसे करें
निर्धारित आवेदन पत्र अपने मूल निवास के ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें
Note:- 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।
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