Himachal Pradesh Old Age Pension Scheme 2021 एवं हिमाचल प्रदेश दिव्यांग Pension योजना तथा विधवा Pension योजना के बारे में आज हम आपको बताएंगे हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा सामाजिक सुरक्षा Pension योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के Pension योजना चलाए जा रहे हैं जिसके विस्तृत जानकारी आप इस लेख में पढ़ सकते हैं प्रिय पाठक अगर आप टेंशन से संबंधित जानकारी लेना चाह रहे हैं (Himachal Pradesh Old Age Pension) तो इस वेबसाइट पर Pension से संबंधित सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा आपसे निवेदन है कि इस लेख को अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करें जिससे हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम आप लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के एवं अन्य राज्यों के Pension योजनाओं की जानकारी समय-समय पर Update करते रहें
Himachal Pradesh Old Age Pension Scheme 2021
Social Security Pension योजना के अंतर्गत दो प्रकार के Pension चलाए जा रहे हैं पहला है केंद्र की योजनाएं एवं दूसरा राज्य की योजनाएं केंद्र की योजना के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय Himachal Pradesh Old Age Pension योजना एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पैंशन योजना तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा Pension योजना है एवं सामाजिक सुरक्षा Pension योजना राज्य की योजनाएं में वृद्धावस्था Pension योजना एवं विकलांगता राहत भत्ता तथा विधवा परित्यक्ता /एकल नारी Pension योजना एवं कुष्ठ रोगियों को पुनर्वास भत्ता योजना, ट्रांसजेंडर Pension इन सभी की अलग-अलग जानकारी नीचे देख सकते हैं
(Social Security Pension Central Scheme)
Himachal Pradesh Old Age Pension (Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme)
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था Pension योजना के अंतर्गत समाज में प्रत्येक के वृद्ध जनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है उसका यह एक मुख्य उद्देश्य है
- इसके लिए आयु सीमा 60 वर्ष या इससे अधिक वृद्ध व्यक्ति शामिल हो सकते हैं
- एवं गरीबी रेखा से नीचे रह रहे चयनित परिवार का सदस्य इस योजना का लाभ ले सकते हैं
- सहायता राशी:- राशि जो वृद्धजन 60 वर्ष से लेकर 79 वर्ष के आयु के बीच होते हैं उन्हें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था Pension योजना के अंतर्गत ₹700 प्रति महीना दिया जाता है जिसमें से ₹200 केंद्र का हिस्सा एवं ₹500 राज्य का हिस्सा होता है
- 80 वर्ष से लेकर इससे ऊपर के Pension धारी को 1250 रुपए प्रति महीना दिया जाता है जिसमें से केंद्र का हिस्सा ₹500 तथा ₹750 राज्य का हिस्सा रहता है
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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा Pension योजना
- इसका मुख्य उद्देश्य विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है
- 40 वर्ष से लेकर 79 वर्ष की आयु के विधवा जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं उनके परिवार के सदस्य को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा Pension योजना का लाभ दिया जाता है
- सहायता राशि:- ₹700 प्रति महीना दिया जाता है जिसमें से ₹300 केंद्र का हिस्सा तथा ₹400 राज्य का हिस्सा होता है
Documents for Pension Scheme
- Aadhar Card
- Residence Certificate
- Date of birth Certificate
- Disability Certificate (if applicable)
- Passport size Photo
- Mobile Number
- Bank Passbook
- Application form
(Social Security Pension State Scheme)
राज्य सरकार भी Pension सामाजिक सुरक्षा Pension योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के योजनाएं चलाई हैं जो निम्नलिखित है
वृद्धा अवस्था Pension योजना
- इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में बेसहारा वृद्ध जनों को समाजिक सुरक्षा प्रदान करना है
वृद्धावस्था Pension योजना के लिए पात्रता निम्नलिखित रहना चाहिए
- आवेदक राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए
- आवेदक का उम्र सीमा 60 वर्ष या इससे अधिक होना चाहिए
- उनकी देख-रेख पालन-पोषण का उचित साधन नहीं होने तथा ना ही कोई बायस्क पुत्र हो जिनकी वार्षिक आय समस्त स्रोतों से ₹35000 से अधिक नहीं हो
- या ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिनके परिवार की वार्षिक आय समस्त स्रोतों से ₹35000 से अधिक नहीं हो
- वह व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था Pension योजना में शामिल हो सकते हैं
वृद्धावस्था Pension योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि
- 60 वर्ष से लेकर 79 वर्ष की आयु के Pension धारी को ₹700 प्रति महीना दिया जाता है
- 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के Pension धारी को ₹1250 प्रति महीना दिया जाता है
- 2 जनवरी 2018 से 70 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों (उन व्यक्तियों को छोड़कर जो कोई भी अन्य Pension प्राप्त कर रहे हैं) को बिना किसी आय सीमा के Pension का प्रावधान किया गया है
विकलांगता भत्ता Pension योजना (Disability Relief Allowance )
- इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है
- इस योजना के अंतर्गत ₹700 प्रति महीना दिया जाता है जिनकी विकलांगता 40 से लेकर 69% है एवं
- उन विकलांग व्यक्तियों को 1250 रुपए प्रति महीना दिया जाता है जिनकी विकलांगता चिकित्सा प्राधिकारी से 70% या इससे अधिक प्रमाणित किया गया हो
पात्रता निम्नलिखित हैं:
- वार्षिक आय समस्त स्रोतों से ₹35000 से अधिक नहीं हो
- ऐसी अपंग व्यक्ति जिन्हें शारीरिक रूप से कामकाज करने में सक्षम नहीं है
- ऐसे अपंग व्यक्ति जिनके विकलांगता चिकित्सा प्राधिकार से 70% या इससे अधिक प्रमाणित किया गया है तथा
- जो सरकारी या अर्ध सरकारी या अर्ध सरकारी निगमों या बोर्ड इत्यादि में कार्यरत नहीं हो एवं अन्य किसी भी प्रकार की Pension प्राप्त नहीं कर रहा हो
- उन्हें बिना किसी आयु तथा आय सीमा की शर्त के अपंग राहत भत्ता के पात्र माना जाएगा
- मानसिक रूप से अविकसित या पागल बच्चों व्यक्तियों को अपंग राहत भत्ता उनके माता-पिता या अभिभावकों के माध्यम से दिया जाता है
- चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रतिशतता प्रमाण पत्र चाहे वह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं के मूल्यांकन तथा प्रमाणित करने हेतु जारी दिशा निर्देश के अनुसार बहु विकलांगता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो
- तथा विकलांगता 40% या इससे अधिक प्रमाणित किया गया हो अपंग राहत भत्ता स्वीकृत हेतु मान्य होगा
- मानसिक रूप से अविकसित व्यक्ति को भी बिना आय सीमा Pension प्रदान किया जाएगा
विधवा /परित्यक्ता /एकल नारी Pension योजना (Pension Scheme for Widow/Deserted/Single Women)
- इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में विधवा /परित्यक्ता /एकल नारी महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है
- इसके लिए पात्रता आवेदक महिला जो विधवा है या परित्यक्त इनका आयु 45 वर्ष हो एकल नारी हो तथा
- जिनकी देखरेख या पालन पोषण का उचित साधन नहीं हो तथा
- नाही वयस्क पुत्र हो एवं
- उनकी वार्षिक समस्त स्रोतों से ₹35000 से अधिक नहीं हो
- उन्हें इस योजना के अंतर्गत ₹700 प्रति महीना दिया जाता है

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